Delhi: दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री पर लगी रोक, जानें कौन से वाहनों को मिलेगी प्रवेश की छूट

Delhi News: राजधानी दिल्ली में शनिवार यानी 1 नवंबर से BS-VI से कम मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. हालांकि BS-IV मानक वाले वाहनों को फिलहार एक साल की छूट दी गई है.

Delhi News: राजधानी दिल्ली में शनिवार यानी 1 नवंबर से BS-VI से कम मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. हालांकि BS-IV मानक वाले वाहनों को फिलहार एक साल की छूट दी गई है.

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Suhel Khan
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Delhi Vehicle Entry Ban

दिल्ली में इन वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक Photograph: (Social Media)

Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है. जिसके तहत अब दिल्ली में शनिवार (1 नवंबर) से सिर्फ BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल गुड्स वाहनों की ही एंट्री हो सकेगी. सरकार का ये आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के निर्देशों के तहत जारी किया है. नए नियमों से सर्दियों के मौसम में दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.

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इन वाहनों को मिलेगी एक साल की छूट

इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ये भी साफ किया है कि राजधानी दिल्ली में अब BS-VI से नीचे मानक वाले दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से रोक दिया गया है. इनमें BS-IV या BS-III मानक वाले वाहन शामिल हैं. दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए बीएस-4 या बीएस-3 वाले लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. हालांकि इसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को थोड़ी राहत दी है. जिसके तहत BS-IV इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों को दिल्ली में 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी तौर पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.

निजी और पैसेंजर वाहनों पर नहीं लागू होगा ये नियम

राहत की बात ये है कि निजी वाहनों को लेकर अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है. यानी अगर आपके पास बीएस VI से नीचे श्रेणी वाली गाड़ी है तब भी आप दिल्ली में आसानी से प्रवेश कर पाएंगे. साथ ही कमर्शियल पैसेंजर वाहनों को भी दिल्ली में प्रवेश मिलता रहेगा. जिसमें टैक्सी, ओला-उबर में चलने वाली गाड़ियां शामिल हैं.

ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर का कहना है कि, "यह अदालत का आदेश था कि 1 नवंबर से BS-VI को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. हमने अपनी दलील पेश की और पर्यावरण मंत्री सहित कई दौर की बैठकों के बाद BS-IV वाहन 2021 तक बेचे गए हैं वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्री ने CAQM के साथ कई बैठकें कीं और सीएम रेखा गुप्ता ने भी इसमें हस्तक्षेप किया. इसके बाद बीएस-4 वाहनों को एक साल की छूट मिली है.

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