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दिल्ली-एनसीआर में लागू हुआ ग्रैप-3 Photograph: (Social Media)
Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर के महीने से लगातार खराब बनी हुई है. आज यानी शनिवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचककांक (AQI) 400 के पार चला गया. जिसके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू कर दी गईं. शनिवार को दिल्ली का वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया. जिसे देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण एक बार फिर से लागू किया गया है. बता दें कि आज सुबह दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 401 रिकॉर्ड किया गया था. जबकि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ये 349 के आसपास रहा था.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में छाई धुंध
शनिवार सुबह दिल्ली और उसके आसपास के शहरों नोएडा, गाजियाबाद में धुंध छाई हुई दिखाई दी. जिससे दृश्यता काफी कम हो गई और लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हुई. विशेषज्ञों की मानें तो शुक्रवार रात हवा की गति बेहद कम रही जिसके चलते वातावरण स्थिर बना रहा. यही वजह है कि प्रदूषक कण फैल नहीं पाए. वहीं हवा में नमी के चलते ये कण आसमान में छा गए. जिससे दिल्ली-एनसीआर में धुंध छाई हुई दिखाई दी.
उसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की ग्रैप सब-कमेटी की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत सख्त पाबंदियां लागू कर दी गईं. जिसका उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को और बढ़ने से रोकना है जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक को खतरनाक सीमा में जाने से रोका जा सके.
ग्रैप-3 के दौरान दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेंगी ये पाबंदियां
ग्रैप-3 की पाबंदियों के दौरान दिल्ली एनसीआर में सभी गैर-आवश्यक निर्माण और विध्वंस कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. इसमें मिट्टी का काम, ढेर लगाना, खुली खाइयां, वेल्डिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग, टाइल या फ्लोरिंग के कार्य बंद रहेंगे. इसके अलावा रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा. यही नहीं इस दौरान निर्माण सामग्री यानी सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश को इधर से उधर ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली में इन वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक
यही नहीं ग्रैप-3 की पाबंदियों के दौरान कोयला, लकड़ी या अस्वीकृत ईंधन पर भी प्रतिबंध रहेगा. पत्थर तोड़ने वाली मशीनें, कोयला, लाइग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट्स बंद रहेंगे. इस दौरान खनन की गतिविधियां बंद रहेंगी. जबकि पूरे एनसीआर में सभी खनन और उससे जुड़े हुए काम पूरी तरह से बंद रहेंगे. इसके अलावा ग्रैप-3 की पाबंदियों के दौरान BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल लाइट मोटर वाहनों (4 पहिया, LMVs) का दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में प्रवेश और संचालन प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही राजधानी में पुराने डीजल वाले मालवाहक वाहन भी नहीं चल सकेंगे. वहीं डीजल जेनरेटर सेट्र के उपयोग पर भी प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि आपातकालीन सेवाओं में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है. पांचवीं तक के छात्रों की कक्षाएं हाइब्रिड या ऑनलाइन माध्यम से चलेगीं. जबकि उच्च कक्षाओं में मास्क और सावधानी के साथ पढ़ाई होगी.
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