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AAP MLA सोमनाथ भारती को 2 साल की सजा, एक लाख का जुर्माना; HC से मिली जमानत

एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट किए जाने के साल 2016 के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुना दी है.

Updated on: 23 Jan 2021, 02:26 PM

नई दिल्ली :

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट किए जाने के साल 2016 के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा सुना दी है. हालांकि उन्होंने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर दी थी जहां से उन्हें इस मामले में जमानत भी मिल गई है. 

आपको बता दें कि एम्स में सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट को लेकर हुए इस मामले में आप विधायक को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ने 2 साल की सजा के साथ एक लाख रूपये जुर्माना की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने के दौरान कहा कि जुर्माना नहीं भरने की सूरत में 1 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वहीं, कुछ देर बाद ही AAP विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली हाई कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई.

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जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में आप विधायक सोमनाथ भारती ने साल 2016 में एक सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट कर ली थी. कई सालों के बाद इस मुकदमें में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया. कोर्ट ने अपने फैसले में आप विधायक को दो साल की जेल के साथ एक लाख रूपये जुर्माना भी किया है अगर जुर्माना नहीं दिया तो सजा एक महीने ज्यादा बढ़़ सकती है. आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने समर्थकों के साथ साल 2016 में एम्स कर्मचारियों के साथ मारपीट कर ली थी.

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5 साल बाद आया मुकदमे का फैसला
लगभग 5 साल तक चले इस मुकदमें आखिर कार शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने भारती को भारतीय दंड संहिता की मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया. आपको बता दें कि इन सभी मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्राविधान है. आपको बता दें कि फिलहाल सोमनाथ भारत उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं.