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Delhi: कांग्रेस को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ याचिका की खारिज

Delhi: कांग्रेस के खातों को लेकर इन्कम टैक्स की कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने का बड़ा कदम, कांग्रेस की याचिका की खारिज

Updated on: 28 Mar 2024, 11:57 AM

New Delhi:

Delhi: कांग्रेस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल बीते दिनों आयकर विभाग की कार्रवाई के चलते कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया. इसको लेकर पार्टी ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया. इसी कड़ी में अब दिल्ली हाई कोर्ट से कांग्रेस बड़ा झटका लगा है. दरअसल दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग के एक्शन के खिलाफ लगी कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है. गुरुवार को एचसी की ओर से इस मामले में बड़ा कदम उठाया गया.

बता दें कि कांग्रेस ने अपनी याचिका में इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वसूली प्रक्रिया को चुनौती दी थी. इस चुनौती वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है. 

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पहले भी हाई कोर्ट ने याचिका की थी खारिज
ये पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालय की ओर से कांग्रेस को झटका लगा हो. इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका को खारिज किया था. इसमें पार्टी ने लगातार तीन साल के लिए इन्कम टैक्स की टैक्स पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ याचिका फाइल की थी.  इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद 20 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.

कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए थे आरोप
कांग्रेस के खाते सीज किए जाने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. पहले अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है. वहीं इसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें खुद कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इन्कम टैक्स की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे. 

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