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चिन्मयानंद के बाद अब दुष्कर्म कांड में RJD MLA पर कसा शिकंजा

मामले के चलते बिहार के आरा कोर्ट (Ara Court) ने उनके विरुद्ध शनिवार को कुर्की-जब्ती का वारंट जारी कर दिया है.

Updated on: 22 Sep 2019, 01:49 PM

New Delhi:

उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद के बाद अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अरुण यादव पर भी देह व्यापार व दुष्कर्म के एक मामले में कानून का शिकंजा कसता जा रहा है. मामले के चलते बिहार के आरा कोर्ट (Ara Court) ने उनके विरुद्ध शनिवार को कुर्की-जब्ती का वारंट जारी कर दिया है. अरुण यादव पटना-आरा देह व्‍यापार व दुष्‍कर्म कांड में फरार चल रहे हैं. उनका मोबाइल अभी तक बंद है. मोबाइल का अंतिम लोकेशन झारखंड में मिलने के कारण माना जा रहा है कि वे बिहार के बाहर भूमिगत हैं.

बतादें कि गत 18 जुलाई को देह व्‍यापार गिरोह के चंगुल से निकलकर भागी एक नाबालिग लड़की भोजपुर पुलिस के पास पहुंची थी. उसने पटना में एक इंजीनियर और एक विधायक के आवास पर दुष्‍कर्म की बात कही. लड़की ने आरा कोर्ट में दर्ज अपने बयान में कहा कि विधायक अरुण यादव के पटना स्थित आवास पर उसके साथ गंदा काम किया. इसके बाद विधायक की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. अब पुलिस के आग्रह पर कोर्ट ने कुर्की का वारंट भी निर्गत कर दिया है.

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अनुसंधानकर्ता (IO) चंद्रशेखर गुप्ता ने पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके सिंह के यहां कुर्की-जब्ती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दी थी. शनिवार देर शाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फरार विधायक के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी कर दिया है.

कुर्की जब्‍ती के पहले कोर्ट में कर सकते सरेंडर

इसके पहले भोजपुर पुलिस ने मंगलवार की शाम आरजेडी विधायक अरूण यादव के भोजपुर स्थित लसाढ़ी व अगिआंव के घरों तथा पटना के हार्डिंग रोड स्थित सरकारी आवास पर छापेमारी की तथा वहां इश्‍तेहार चस्‍पा किया. कोर्ट से कुर्की जब्‍ती का आदेश जारी होनें के बाद विधायक पर सरेंडर करने के लिए दबाव बढ़ गया है. सूत्रों की मानें तो वे जमानत (Bail) कराने के प्रयास में लगे हैं. वे कुर्की के पहले कभी भी कोर्ट में सरेंडर (Surrender) कर सकते हैं.