Bihar: चुनाव आयोग ने जारी किया अपडेट, 30 दिन में जुड़वाना होगा वोटर लिस्ट में नाम

Patna News: विधानसभा चुनावों में एक भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते सुधारा जा सके.

Patna News: विधानसभा चुनावों में एक भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते सुधारा जा सके.

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Yashodhan.Sharma
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Bihar Voter List

Bihar Voter List Photograph: (Representational List)

Patna: बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के कार्यालय की ओर से इस प्रक्रिया को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है. इसके बाद, 1 अगस्त को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. इसके बाद एक महीने तक का समय दिया जाएगा, जिसमें योग्य मतदाता अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं या किसी गलती को ठीक करवा सकते हैं.

 

Electoral Officer
Bihar Chief Electoral Officer Photograph: (Social)

 

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट की ये बात

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि कोई पात्र व्यक्ति बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) या बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) से छूट गया हो, तो उसका नाम सूची में जोड़ा जाए. इसी तरह, यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से सूची में शामिल हो गया है, तो उसे हटवाने के लिए भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

पूरा कार्य SIR आदेश के तहत होगा

यह पूरा कार्य SIR आदेश के पृष्ठ 3, अनुच्छेद 7(5) के तहत किया जाएगा. इसके अंतर्गत सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और 243 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता बनी रहे.

ये है उद्देश्य

इसके तहत आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने वोटर कार्ड की जानकारी की जांच करें और अगर किसी तरह की त्रुटि है, तो उसे संबंधित अधिकारियों के माध्यम से ठीक करवाएं. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि आगामी विधानसभा चुनावों में एक भी पात्र मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रह जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते सुधारा जा सके.

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