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Bihar Lockdown-5 : बिहार में क्या-क्या रहेगी छूट, Unlock 1 के क्‍या होंगे नियम, CM नीतीश लेंगे फैसला

अनलॉक-1 में बिहार में कितनी और क्या-क्या छूट मिलेगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि कोरोना बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 15 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है.

Updated on: 31 May 2020, 02:07 PM

पटना:

केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) से बाहर निकलने का शनिवार को एक कदम उठाया. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिक ढील के साथ राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 5.0 की घोषणा की गई है. देशभर के कंटेनमेंट जोन में बंद 30 जून तक विस्तारित कर दिया गया है. इसे अनलॉक-1 (Unlock 1) भी कहा जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में ढील के साथ ज्यादातर चीजें की खोलने का फैसला लिया गया है. हालांकि अनलॉक-1 में बिहार (Bihar) में कितनी और क्या-क्या छूट मिलेगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. हालांकि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 15 दिनों तक आगे बढ़ाया जा सकता है.

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कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन फेज-4 का आज अंतिम दिन है. 1 जून यानी कल से लॉकडाउन के पांचवें चरण की शुरुआत होगी. इससे पहले लॉकडाउन पर बिहार आज फैसला लिया जाएगा. मुख्यमंत्री नीती कुमार आज राज्य के सभी जिलाधिकारियों और एसपी के साथ बैठक करेंगे. ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लॉकडाउन को 15 दिनों तक आगे बढ़ा सकती है. लेकिन नीतीश बैठक में अधिकारियों संग सलाह-मशविरा कर फीडबैक के आधार पर ही फैसला लेंगे.

गौरतलब है कि बिहार में एक भी जिला ग्रीन जोन में नहीं है. राज्य के पांच जिले रेड जोन और बाकी के सभी जिले ऑरेंज जोन में हैं. घातक कोरोना वायरस भी बिहार के सभी 38 जिलों को अपनी चपेट में ले चुका है. दिन ब दिन राज्य में तेजी से कोविड-19 के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है. शनिवार को कोविड-19 के 206 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिससे राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,565 तक पहुंच गई. जबकि राज्य में 21 कोरोना वायरस संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है.

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बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में रात के कर्फ्यू की समय-सीमा को भी कम कर दिया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर के प्रतिबंधित क्षेत्रों को एक जून के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा और आठ जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां, मॉल और आतिथ्य सेवाएं शुरू हो जाएंगी. जबकि स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला राज्य सरकारें लेंगी.

राष्ट्रव्यापी अनलॉक-1 में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी. वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईयात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य और अन्य कार्यों से संबंधित बड़ी मंडलियां निषिद्ध रहेंगी.

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