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कल से मिल रही छूट में चलें संभलकर, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

सबसे बड़ा नियम तो यही है कि सरकार ने कोरोना वायरस (Corona Virus) के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी कार्यालय जाने वालों के आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया है.

Updated on: 31 May 2020, 01:33 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन (Lockdown) शब्द से परहेज करते हुए अनलॉक 1.0 के 1 जून यानी सोमवार से शुरू होने की बात की है. इसके तहत चरणबद्ध तरीके से छूट देने का फैसला किया गया है. मसलन 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां आदि खोलने की इजाजत दी गई है. इसके बाद धीरे-धीरे थिएटर, जिम, स्वीमिंग पूल और ट्रांसपोर्ट को भी शुरू किया जाएगा. हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि लोगों को इस संक्रमण को रोकने और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होगा. सबसे बड़ा नियम तो यही है कि सरकार ने कोरोना वायरस (Corona Virus) के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी कार्यालय जाने वालों के आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया है. ऐसा न करने वालों पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है. इसके अलावा और कौन से नियमों का पालन करना जरूरी होगा, डालते हैं एक निगाह

चेहरा ढंकना
सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और यात्रा के दौरान चेहरे को ढंकना अनिवार्य है.


दो गज की दूरी
सार्वजनिक स्थानों पर लोग एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज) की दूरी बनाए रखें. दुकानें ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक साथ पांच से ज्यादा लोगों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.


जमावड़ा/आयोजन
बड़े सार्वजनिक आयोजन और जमावड़ों पर पाबंदी बनी रहेगी.


विवाह आयोजन
अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.


अंतिम संस्कार
लोगों की संख्या 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.


थूकने पर जुर्माना
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण ने कानून, नियमों आदि के आधार पर तय होगा.


शराब-पान-गुटखा प्रतबंधित
सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित है.


कार्यस्थलों के लिए अतिरिक्त निर्देश
जहां तक संभव हो घर से काम करना जारी रखें. कार्यालयों, दफ्तरों, दुकानों, बाजारों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य का अलग-अलग समय निर्धारित किया जाएगा.


निगरानी और स्वच्छता
थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने और सेनेटाइज करने की व्यवस्था प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार तथा साझा क्षेत्रों में होनी चाहिए. पूरे कार्यस्थल, साझा सुविधाओं और लोगों के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे दरवाजे के हैंडल आदि को बार-बार संक्रमण मुक्त किया जाए, दो शिफ्ट के बीच में भी ऐसा किया जाए. कार्यस्थलों के प्रभारी सुनिश्चित करें कि लोगों के बैठने के स्थानों के बीच पर्याप्त दूरी हो, दो शिफ्ट के बीच पर्याप्त अंतर हो, कर्मचारियों को अलग-अलग वक्त पर भोजनावकाश दिया जाए.