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हाईकोर्ट की फटकार के बाद लालू के जेल मैनुअल पर प्रशासन सख्त, दो मंत्रियों को मिलने से रोका

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन पर झारखंड उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद जेल प्रशासन भी सख्त हो गया है.

Updated on: 20 Dec 2020, 07:30 AM

रांची/पटना:

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन पर झारखंड उच्च न्यायालय के सख्त रुख के बाद जेल प्रशासन भी सख्त हो गया है. शनिवार को झारखंड के दो मंत्रियों को लालू प्रसाद से मिलने नहीं दिया गया. दोनों राजद सुप्रीमो के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे थे. दो मंत्री राजद के सत्यानंद भोक्ता और कांग्रेस के बादल हैं. केवल तेजस्वी यादव को अपने पिता से मिलने की अनुमति दी गई.

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झारखंड के श्रम मंत्री रहे भोक्ता ने कहा कि हम सांसद हैं और इसलिए हमने जेल मैनुअल का पालन किया और लालू प्रसाद से नहीं मिले. दरअसल, जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सख्त रुख अपनाया है. शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रांची प्रशासन से पूछा कि किसके आदेश पर लालू प्रसाद को भुगतान वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित किया गया था.

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तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पहली बार रिम्स के वार्ड में अपने पिता से मुलाकात की. समझा जाता है कि दोनों ने चुनाव परिणाम पर चर्चा की. लालू प्रसाद को चार चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराया गया है और वे 14 साल तक की जेल की सजा काट रहे हैं.