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3 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए लालू प्रसाद यादव, बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट

बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल जाने के बाद 3 साल से जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अब रिहा हो गए हैं.

Updated on: 01 May 2021, 10:35 AM

highlights

  • 3 साल बाद लालू जेल से रिहा
  • जमानत पर बाहर आए लालू
  • बेटी मीसा भारती के घर शिफ्ट

नई दिल्ली/पटना:

बहुचर्चित चारा घोटाले के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से जमानत मिल जाने के बाद 3 साल से जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अब रिहा हो गए हैं. रांची में होटवार जेल के अधीक्षक द्वारा शुक्रवार को रिहाई आदेश जारी किए गए. जिसके बाद आज लालू यादव को दिल्ली के AIIMS से डिस्चार्ज कर दिया गया है. जिसके बाद राजद के मुखिया लालू दिल्ली AIIMS से अपनी बेटी मीसा भारती के पंडारा पार्क आवास में शिफ्ट हो गए हैं. लालू के परिवार ने कोविड -19 महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया है.

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बताया जा रहा है कि लालू यादव की सेहत को देखते हुए उन्हें कुछ दिन के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा. लालू के परिवार के करीबी और राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन की मानें तो एम्स के डॉक्टरों ने लालू को घर पर रहने की इजाजत दी है. उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है. इससे पहले, लालू प्रसाद के वकील ने झारखंड उच्च न्यायालय में दुमका कोषागार मामले से कथित निकासी में जमानत बांड जमा किया.

आपको बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले में 3 साल से जेल में बंद हैं. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को दुमका, चाईबासा और देवघर कोषागार से 1,000 करोड़ रुपये के गलत तरीके से पैसे निकालने के मामले में दोषी ठहराया गया था. 1991 से 1996 के दौरान, बिहार सरकार के पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कथित तौर पर दुमका, चाईबासा और देवघर से पैसे निकाले थे. उस समय लालू बिहार के मुख्यमंत्री थे.

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इस घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव को झारखंड की जेल में भेजा गया है. जेल जाने के बाद से लालू यादव बीमार चल रहे हैं. वह कथित तौर पर गुर्दे में गंभीर संक्रमण और फेफड़े में पानी के साथ 16 बीमारियों से पीड़ित हैं. कुछ दिन पहले तक उनका रांची रिम्स में इलाज चलता रहा था. लेकिन कुछ विवाद के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में लाया गया था. 17 अप्रैल को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी. जबकि चाईबासा में दर्ज दो और देवघर में एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी.