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उद्योग और व्यापार जगत को जीएसटी में दी गई बड़ी राहत, मोदी ने कही यह बात

मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून और अब 30 सितंबर कर दिया गया है.

Updated on: 08 May 2020, 11:21 AM

पटना:

बिहार (Bihar) के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण उद्योग-व्यापार के प्रभावित होने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने जीएसटी विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण व ई-वे बिल की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट देकर बड़ी राहत दी है. सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने गुरुवार को कहा कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा पहले 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून और अब 30 सितंबर कर दिया गया है.

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इसके अलावा 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया था. उन्होंने आगे कहा, 'इसके साथ ही वैसे व्यापारी, जिनका अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है, वे कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल कर सकेंगे.'

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राज्य के वित्तमंत्री मोदी ने बताया, 'इसी प्रकार अंतरराज्यीय व्यापार के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैधता जो 15 अप्रैल तक थी, को 31 मई तक बढ़ा दी गई है. अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31 मई तक माल मंगा सकते हैं.' कंपनी एक्ट के तहत निबंधित प्रतिष्ठानों को पहले विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी, मगर लॉकडाउन के मद्देनजर उन्हें अब बिना डिजिटल सिग्नेचर के विवरणी दाखिल करने की छूट दी गई है.

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