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सांंकेतिक तस्वीर Photograph: (Social)
Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. इसी बीच मतदाता सूची से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है. राज्य निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाए हैं, वे अब भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं.
कैसे जुड़वाएं नाम?
इसके लिए नागरिकों को फॉर्म-6 भरकर अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी है. लोग चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
चुनाव आयोग के नियम
चुनाव आयोग के अनुसार, फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने का आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से आठ दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन जमा होने के बाद सात दिनों तक इसे नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किया जाएगा ताकि किसी को आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सके. यदि कोई आपत्ति नहीं आती है, तो निर्वाची पदाधिकारी आठवें दिन नाम शामिल करने की अनुमति दे देंगे. इसके बाद संबंधित नागरिक मतदान के योग्य हो जाएगा.
तीन लाख मतदाताओं को नोटिस
निर्वाचन विभाग ने बताया है कि राज्य में करीब तीन लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है. इन लोगों ने आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे. उन्हें समयसीमा के भीतर कागजात जमा करने के लिए कहा गया है. यदि तय समय पर दस्तावेज नहीं दिए गए तो उनके नाम अंतिम सूची से हटा दिए जाएंगे.
किनका नाम हटेगा?
चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मृतक, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम स्वतः हटा दिए जाएंगे. इसका उद्देश्य मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है.
आयोग की अपील
आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे समय पर फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाएं. लोगों का मानना है कि यह कदम उन नागरिकों के लिए बड़ी राहत है जो किसी कारणवश अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे.
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