बिहारः ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी नहीं कर पाएंगे मोबाइल का इस्तेमाल, आदेश जारी
बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आज (मंगलवार को) इससे संबंधित आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
highlights
- शिकायतें मिलने के बाद DGP ने उठाया सख्त कदम
- आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
- सभी अधिकारियों को भेजा गया नोटिस
नई दिल्ली:
बिहार पुलिस विभाग (Bihar Police) में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को मोबाइल फोन (Mobile Phones) से अब दूरी बनाकर रखनी होगी. पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी मोबाइल फोन का गैर जरूरी इस्तेमाल करते पकड़े गए तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी. बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने आज (मंगलवार को) इससे संबंधित आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी बेवजह मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. यदि वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये आदेश पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर भी लागू होगा.
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ड्यूटी के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर रोक
आदेश के मुताबिक विधि-व्यवस्था बनाए रखने, वीआईपी ड्यूटी, यातायात व्यवस्था, चौक-चौराहों या अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर पुलिस अफसरों और जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है. इस दौरान कर्तव्य के मद्देनजर इन्हें सजग रहना जरूरी होता है. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब ड्यूटी के दौरान पुलिस अफसरों और जवानों द्वारा बेवजह मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है.
Bihar Director General of Police (DGP) issues notice, directing all officials not to use mobile phones, other electronic devices and be on social media while on duty except during exceptional cases pic.twitter.com/Gl6B9IT2cX
— ANI (@ANI) June 2, 2021
आदेश नहीं मानने पर होगी कार्रवाई
लगातार मिल रही शिकायतों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पुलिसकर्मियों के वीडियो को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा आदेश जारी किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, एसपी और समादेष्टा को भी अपने स्तर से इस बाबत निर्देश जारी करने को कहा गया है. इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनहीनता मानते हुए दोषी पुलिसकर्मियों और अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी.
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सभी अधिकारियों को भेजा गया नोटिस
डीजीपी ने पुलिस अफसरों और कर्मियों द्वारा कर्तव्य के दौरान मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करने का आदेश दिया है. पुलिस मुख्यालय के सभी प्रभाग के प्रभारी के साथ रेंज आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी और कमांडेंट को इसकी कॉपी भेज दी गई है. वहीं आदेश के उल्लंघन की सूरत में इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई करने को भी कहा गया है.
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