/newsnation/media/media_files/2025/01/18/1ybaRQNU0J66d853qSYf.jpg)
Mahakumbh 2025 Prohibitory Orders Photograph: (News Nation)
Mahakumbh 2025 Prohibitory Orders: प्रयागराज प्रशासन ने महाकुंभ मेले और यूपी बोर्ड परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 28 फरवरी तक निषेधाज्ञा लगाने का निर्णय लिया है. शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है. 13 जनवरी से शुरु हुए महाकुंभ का ये मेला 26 फरवरी तक चलेगा. लेकिन फिर भी सुरक्षा व्यवस्था 2 दिन और ज्यादा दी जाएगी.
निषेधाज्ञा के पीछे के कारण
महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के आने से भीड़भाड़ की स्थिति बन जाती है. निषेधाज्ञा से भीड़ को नियंत्रित करने और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी. यूपी बोर्ड परीक्षाएं भी चल रही हैं. निषेधाज्ञा से परीक्षा केंद्रों के आसपास शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी.
निषेधाज्ञा के दौरान क्या प्रतिबंध होंगे
प्रयागराज में निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन या सभा करने की अनुमति नहीं होगी. कोई भी जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकेगी. लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी. शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
अधिकारियों को इस दौरान विशेष अधिकार दिए जाते हैं. आपातकालीन सेवाएं जैसे अग्निशमन, एंबुलेंस और पुलिस सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी. कुछ आवश्यक सेवाओं जैसे कि दूध, अखबार और दवाओं की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है.
श्रद्धालुओं के लिए सुझाव है कि आप अगर महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे हैं तो अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज रखें. भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें. यातायात नियमों का पालन करें और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें. मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखें और कूड़ा न फेंके. प्रशासन का यह निर्णय महाकुंभ और बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लिया गया है.
यह भी पढ़ें
Mahakumbh 2025: महाकुंभ 2025 में लगा अद्भुत बाबाओं का मेला, एंबेसडर बाबा ने खींचा सबका ध्यान