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अब जमीन-जायदाद के साथ कार-बाइक की भी करानी होगी वसीयत, जानें इस अजब फैसले को

वाहन खरीदार को वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस (Vehicle Registration Office) में नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा और उसके बारे में सभी तरह की जानकारी भी साझा करनी होगी.

Updated on: 30 Nov 2020, 01:51 PM

नई दिल्ली:

कार, बाइक या अन्य किसी वाहन के मालिकाना हक को लेकर घर में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन अब मालिकाना हक को लेकर किसी भी तरह का कोई झगड़ा घरों में नहीं होगा. दरअसल, नए नियम के तहत वाहन (Vehicle) को खरीदने के समय ही आपको उस गाड़ी की वसीयत करनी होगी. वाहन खरीदार को वाहन रजिस्ट्रेशन ऑफिस (Vehicle Registration Office) में नॉमिनी का नाम देना पड़ेगा और उसके बारे में सभी तरह की जानकारी भी साझा करनी होगी. 

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मोदी सरकार ने प्रस्ताव पर सुझाव मंगाए
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन खरीदार के द्वारा बनाया गया नॉमिनी आपके नहीं रहने पर उस वाहन का मालिक हो जाएगा. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने इस तरह के एक प्रस्ताव पर सुझाव मंगाए हैं. बता दें कि मौजूदा समय में देशभर में वाहन ट्रांसफर को लेकर एक जैसा कानून नहीं है. वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन ट्रांसफर का नियम देश में एक जैसा नहीं है और यही वजह है कि वाहन स्वामी की मौत के बाद परिवार के सदस्य वाहन पर मालिकाना दावा करते रहते हैं. सभी राज्यों में अलग-अलग कानून होने से कानूनी लड़ाई काफी लंबी चलती है. हालांकि नए कानून के बाद मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाहन मालिक की मृत्यु के बाद वाहन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में दिए गए नॉमिनी के नाम पर वाहन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा. हालांकि उसके पहले वाहन स्वामी की मृत्यु के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा. कुछ दिन की प्रक्रिया के बाद वाहन को नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके अलावा तलाक और जायदाद का बंटवारा होने की स्थिति में नॉमिनी को बदलने के नियम भी प्रस्ताव दिया गया है.