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सैलून जाते समय जेब में आधार कार्ड रखना न भूलें, इस राज्य सरकार ने जारी किए सख्त आदेश

केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी कई राज्यों ने अभी सैलून खोलने के ऑर्डर नहीं दिए हैं. लेकिन, तमिलनाडु सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के आधार पर राज्य में सैलून खोलने की इजाजत दे दी है.

Updated on: 02 Jun 2020, 05:11 PM

नई दिल्ली:

भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. मंगलवार सुबह तक देशभर में कोरोनावायरस के कुल मामलों की संख्या 1 लाख 98 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है, तो वहीं इस महामारी की वजह से अभी तक करीब 5600 लोगों की मौत हो गई है. इनके अलावा 95 हजार से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस जंग जीतकर अपने-अपने घर लौट चुके हैं. कोरोना वायरस महामारी के बीच 1 जून से सरकार ने देश के नागरिकों को कई तरह की राहत दी है. जिसमें सैलून को खोले जाने के भी आदेश शामिल हैं.

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केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी कई राज्यों ने अभी सैलून खोलने के ऑर्डर नहीं दिए हैं. लेकिन, तमिलनाडु सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के आधार पर राज्य में सैलून खोलने की इजाजत दे दी है. तमिलनाडु सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि सैलून ऑपरेटर केवल 50 फीसदी स्टाफ के साथ ही दुकान खोलेंगे. इसके अलावा सैलून में आने वाले सभी ग्राहकों को अपना आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा. सैलून मालिकों को कहा गया है कि वे आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, पता, फोन नंबर और आधार नंबर अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे.

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1 जून से शुरू हुए अनलॉक-1 के साथ ही तमिलनाडु में राज्य सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें खोल दी गई हैं. सैलून में फेस मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी है. इसके अलावा सोशल डिस्टैंसिंग और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा. सरकार के नियमों को तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी किए जाने के आदेश हैं. बता दें कि तमिलनाडु में अभी तक 23 हजार से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए जा चुके हैं. राज्य में 184 लोगों की कोविड-19 से मौत भी हो गई है.