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Tamil Nadu Stampede Case: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की याचिका पर सुनवाई करेगी. इस याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें एसआईटी गठित करने की बात कही गई थी. बता दें कि तमिलनाडु के करूर में हुई इस भगड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी. जबकि कई लोग घायल हुए थे. बता दें कि शीर्ष अदालत ने बीते मंगलवार को इस याचिका पर 10 अक्टूबर (शुक्रवार) को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ करेगी.
टीवीके ने की स्वतंत्र जांच की मांग
अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच की मांग की है. पार्टी ने इसे लेकर तर्क दिया है कि अगर सिर्फ तमिलनाडु पुलिस के अधिकारी ही निष्पक्ष जांच करेंगे तो यह संभव नहीं हो सकेगा. टीवीके ने अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट की ओर से सिर्फ तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने पर आपत्ति जताई है. इसके साथ ही याचिका में कुछ उपद्रवियों की ओर से पूर्व नियोजित साजिश की संभावना का भी आरोप लगाया गया है. जिसके चलते करूर रैली के दौरान भगदड़ मच गई.
इसके साथ ही टीवीके ने अपनी याचिका में इस मामले में पार्टी और अभिनेता विजय के खिलाफ हाईकोर्ट की उस तीखी टिप्पणी पर भी आपत्ति जताई गई जिसमें कहा गया था कि घटना के बाद वे कार्यक्रम स्थल से चले गए थे. साथ ही उन्होंने इस घटना पर कोई खेद नहीं जताया था. हालांकि इससे पहले पुलिस ने कहा था कि करूर की रैली में 27 हजार लोग शामिल हुए थे जो अपेक्षित 10 हजार लोगों से करीब तीन गुना ज्यादा थे.
27 सितंबर को हुआ था हादसा
करूर की रैली में हुई भगदड़ की वजह पुलिस ने अभिनेता विजय के सात घंटे देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंने को भी जिम्मेदार ठहराया था. बता दें कि तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को अभिनेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी. जिसमें 41 लोगों की मौत हुई थी. जबकि कई लोग घायल हुए थे. इस मामले में अभिनेता को जिम्मेदार ठहराया गया.
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