Supreme Court: ‘रेलवे स्टेशन और अस्पतालों सहित सार्वजनिक स्थलों से हटाएं आवारा कुत्ते’, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सख्त रूख अपनाया है. अदालत ने साफ किया है कि आवारा कुत्तों को रेलवे स्टेशन और अस्पतालों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों से हटाया जाए.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सख्त रूख अपनाया है. अदालत ने साफ किया है कि आवारा कुत्तों को रेलवे स्टेशन और अस्पतालों सहित सभी सार्वजनिक स्थलों से हटाया जाए.

author-image
Jalaj Kumar Mishra
New Update
Supreme Court File Pic

Supreme Court (ANI)

देश में आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला इन दिनों सुर्खियों में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच एक बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल और रेलवे स्टेशन सहित सभी सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आठ सप्ताह की डेडलाइन दी है.

Advertisment

शेल्टर होम्स में भेजें

अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया कि शैक्षणिक संस्थान, बस स्टैंड, अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों सहित अन्य परिसरों से अवारा कुत्तों को हटाएं और उन्हें शेल्टर होम्स में भेजें. कोर्ट ने कहा कि उन्हें उस जगह पर बिल्कुल नहीं छोड़ना, जहां से उन्हें उठाया गया था. 

सुप्रीम कोर्ट और आवारा कुत्तों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- Supreme Court: 'शेल्टर होम से कुत्तों को छोड़ा जाए', फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रखी ये शर्तें

नोडल अधिकारियों की होगी नियुक्ति

कोर्ट ने एमसीडी के साफ कहा कि आवारा कुत्ते फिर से उन स्थानों पर न जा पाएं, इसलिए जल्द से जल्द आठ सप्ताह के अंदर पर्याप्त बाड़े लगाए जाएं. नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति की जाए.

राज्य दायर करें हलफनामे

कोर्ट ने कहा कि अमाईकस प्रस्तुत रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखिए. ये SC के आदेश का हिस्सा होगी. सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोर्ट के निर्देशों और अमाइकस की रिपोर्ट का पालन करेंगी और अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक हलफनामे दायर करें.

सुप्रीम कोर्ट और आवारा कुत्तों से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें- No Street Dogs: इस देश में नहीं है एक भी आवारा कुत्ता, जानें कैसे हासिल किया ये मुकाम

Advertisment