‘ईवीएम का डेटा डिलीट न करें’, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि ईवीएम का डेटा अभी डिलीट न करें. पढ़ें पूरी खबर

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Jalaj Kumar Mishra
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Supreme Court (Photo: Social Media)

ईवीएम के वैरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक ईवीएम में न तो कोई नया डेटा रीलोड करें और न ही कोई डेटा डिलीट करें.  

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अब इस दिन होगी अगली सुनवाई 

सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि विरोध की यहां कोई स्थिति नहीं है. हारने वाले उम्मीदवार को अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर साफ कर सकता है कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई. चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की प्रोसेस के बारे में बताना होगा. मामले की अब अगली सुनवाई तीन मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में की जाएगी. 

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हरियाणा के कांग्रेस नेताओं और ADR ने लगाई याचिका

हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, पांच बार के विधायक लखन कुमार सिंगला ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. कोर्ट से उन्होंने मांग की कि ईवीएम जांच के लिए मजबूत सिस्टम बनाया जाए. 

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याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम के चार पार्ट्स, जिसमें- VVPAT, बैलट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजिनल बर्न मेमोरी और माइक्रोकंट्रोलर की जांच के लिए पॉलिसी बनाई जाए. 

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Supreme Court EVM
      
      
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