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Bihar News
पीएम मोदी और उनकी मां वाले एआई वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. कांग्रेस ने ये एआई वीडियो जारी किया था. अदालत ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि तत्काल इस वीडियो को हटाया जाए. पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पीबी बाजंतरी की अदालत ने मामले की सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने निर्देश जारी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबेन मोदी को अपमानित करने वाला वीडियो तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से हटा दिए जाएं.
#BREAKING: Patna High Court directs Congress to remove AI-generated video on PM Modi’s mother, instructing that it be taken down from all social media platforms pic.twitter.com/iqrmirj1hT
— IANS (@ians_india) September 17, 2025
अब जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, 10 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया था. पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां को दिखाया, जो पीएम मोदी के सपने में आई थी.
भाजपा नेताओं ने दर्ज करवाई शिकायत
मामले में भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई. भाजपा ने दावा किया कि इस वीडियो ने सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं की है बल्कि महिला और मां की गरिमा का भी उल्लंघन किया है. इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने मामले में 13 सितंबर को ही एफआईआर दर्ज कर ली थी. एफआईआर में दावा किया गया है कि पीएम मोदी और उनकी मां की छवि को बदनाम करने की कोशिश की गई है.
कांग्रेस ने किया था बचाव
कांग्रेस ने मामले में अपना बचाव किया. कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि वीडियो किसी का भी अपमान नहीं करता. मां अपने बेटे को सिर्फ राजधर्म सिखा रही है. उन्होंने कहा कि वीडियो में कोई भी असम्मान नहीं है. खबरे हैं कि बिहार कांग्रेस ने इंटरनल जांच शुरू कर दी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि वीडियो साझा करने वाला व्यक्ति कौन है.