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एनजीटी ने बृजभूषण के खिलाफ अवैध खनन मामले की जांच के लिए समिति बनाई

एनजीटी ने बृजभूषण के खिलाफ अवैध खनन मामले की जांच के लिए समिति बनाई

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के गांवों में अवैध खनन गतिविधियों के आरोपों की जांच के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने एक संयुक्त समिति का गठन किया है। समिति को दो महीने में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) देने के लिए कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख भी हैं, महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में भी आरोपी हैं।

हरित पैनल के समक्ष याचिका में दावा किया गया है कि कैसरगंज से सांसद सिंह तरबगंज तहसील के माझारथ, जैतपुर और नवाबगंज गांवों में अनधिकृत खनन कार्यों में शामिल थे, जिससे पर्यावरण को नुकसान हुआ।

याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि प्रति दिन 700 से अधिक ओवरलोडेड ट्रक निकाले गए लघु खनिजों के अवैध परिवहन में लगे हुए थे।

इन ओवरलोडेड ट्रकों की आवाजाही के कारण पटपड़ गंज पुल और सड़क को हुए नुकसान के साथ-साथ लगभग 20 लाख घन मीटर लघु खनिजों के भंडारण और अवैध बिक्री का भी उल्लेख किया गया है।

न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने आवेदन पर विचार किया और कहा कि दावे पर्यावरणीय प्रश्न उठाते हैं।

ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच करने और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है।

समिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और गोंडा के जिला मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि शामिल हैं।

ट्रिब्यूनल ने संयुक्त समिति को एक सप्ताह के भीतर बैठक करने, स्थिति का आकलन करने के लिए साइट का दौरा करने, याचिकाकर्ता की शिकायतों का समाधान करने, आवेदक और परियोजना प्रस्तावक की ओर से एक-एक प्रतिनिधि को शामिल करने, दावों की सटीकता को सत्यापित करने और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उपचारात्मक कार्य करने का निर्देश दिया।

समिति को विशेष रूप से 2016 के सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देशों और 2020 के रेत खनन के लिए प्रवर्तन एवं निगरानी दिशानिर्देशों के अनुपालन और खनन क्षेत्रों के पुनर्वास/उपचार और सरयू नदी को होने वाले किसी भी नुकसान पर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।

पैनल ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर को सूचीबद्ध किया है। उसने दो महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्यात्मक निष्कर्षों का विवरण देने वाली एक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) भी मांगी है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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