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कंगना का ऑफिस तोड़ने वाली BMC को दाऊद इब्राहिम की प्रोपर्टी न तोड़ने पर हाईकोर्ट से मिली थी फटकार

दो महीने पहले ही बीएमसी को भिंडी बाजार इलाके में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की प्रोपर्टी न तोड़ने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार लगी थी.

Updated on: 10 Sep 2020, 07:53 AM

मुंबई:

शिवसेना (Shivsena) नेता संजय राउत (Sanjay Raut) और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बीच जारी जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है. बुधवार को शिवसेना की शह पर बीएमसी (BMC) ने कंगना के ऑफिस को अवैध बताते हुए तोड़ दिया. ये वही बीएमसी है जिसे दो महीने पहले ही भिंडी बाजार इलाके में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) की प्रोपर्टी न तोड़ने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार लगी थी. इसके बाद कंगना खुलकर सामने आ गई हैं. अब कंगना ने सीधे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है.

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भिंडी बाजार में है दाऊद की संपत्ति
दाऊद इब्राहिम की मुंबई के भिंडी बाजार में अवैध संपत्ति है. हाजी इस्माइल मुसाफिरखाना नाम की इमारत को लेकर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. भिंडी बाजार में आतंकी दाऊद इब्राहिम से इमारत को लेकर हाईकोर्ट से कड़ी फटकार लगी थी. जून 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) को फटकार लगाते हुए पूछा था कि उन्होंने भिंडी बाजार में स्थित जीर्ण-शीर्ण इमारत को क्यों नहीं ध्वस्त किया? हाईकोर्ट की एकल पीठ ने तभी चेताया था कि मानसून आने पर अगर ये इमारत या इसका कोई हिस्सा गिरता है तो इससे जानमाल की क्षति हो सकती है.

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कंगना पर कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट की रोक
बुधवार को बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया. कंगना पर कार्रवाई के लिए बीएमसी हाईकोर्ट के उस आदेश का भी उल्लंघन किया जिसमें हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक कोरोना वायरस को देखते हुए ध्वस्तीकरण की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगी दी थी. कंगना इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गईं. हाईकोर्ट फिलहाल कंगना की किसी भी संपत्ति पर किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगी दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में बीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आज इस मामले में सुनवाई की जानी है.