15 जून से खुल सकते हैं शॉपिंग मॉल, सिनेमाहॉल में लागू हो सकते हैं ये नियम
लॉकडाउन (Lockdown) ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है. सिनेमा घर मालिक फिर से सब सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं. इस मामले में पीवीआर का कहना है कि जून के मध्य में सिनेमाहॉल खुल सकते हैं.
नई दिल्ली:
सोमवार से भारत में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4) की शुरूआत हो चुकी है. 14 दिन तक लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा. इस दौरान मॉल और सिनेमा हॉल को पूरी तरह बंद रखा गया है. इसी बीच पीवीआर के चेयरमैन और एमडी अजय बिजली ने एक निजी चैनल से बातचीत में संकेत दिए हैं कि जून के मध्य में सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं. हालांकि इस दौरान कुछ प्रतिबंध भी लगे रहेंगे.
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गौरतलब है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने केंद्र सरकार और राज्यों को देशबंदी जारी रखने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय भी लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर चुका है. 31 मई तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
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मल्टीप्लेक्स के लिए आएंगे नए नियम
मल्टीप्लेक्स खोलने के साथ ही उसमें बैठने के नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं. इसमें किसी एक फैमिली या ग्रुप को एक साथ बैठाया जा सकता है और अन्य लोगों के लिए कुछ दूरी रखी जा सकती है. कहा तो यह भी जा रहा है कि कई फिल्म रिलीज होने को तैयार हैं. ऐसे में लॉकडाउन खत्म होते ही जल्दी फिल्में रिलीज की जा सकती हैं. इससे पहले भी पीवीआर ने बयान जारी कर फिल्म वितरकों को धैर्य रखने की सलाह दी थी.
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