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यूनिटेक के घर खरीदारों से मामले की सुनवाई के अपडेट को लेकर शुल्क वसूलने पर सख्त सुप्रीम कोर्ट

यूनिटेक के घर खरीदारों से मामले की सुनवाई के अपडेट को लेकर शुल्क वसूलने पर सख्त सुप्रीम कोर्ट

Updated on: 27 Jul 2022, 11:15 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यह जानकर हैरान रह गया कि यूनिटेक के घर खरीदारों को चल रहे मामले में अदालत की सुनवाई के अपडेट के संबंध में शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने कहा, कोई भी कुछ भी चार्ज नहीं कर सकता (यूनिटेक मामले में अदालत की सुनवाई पर अपडेट के संबंध में)।

एक नोट को पढ़ने के बाद, पीठ ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि एक निश्चित व्हाट्सएप संदेश प्रसारित किया गया है, जहां घर खरीदारों को यूनिटेक मामले में अदालत की सुनवाई पर अपडेट प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था। इसने नोट किया कि मामले में न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) पवन श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि उन्होंने ऐसा कोई व्हाट्सएप संदेश जारी नहीं किया है।

पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक कार्यवाही पर अपडेट (आगे की जानकारी) प्रदान करने के लिए कोई भी शुल्क लेने के लिए अधिकृत नहीं है। शीर्ष अदालत ने आगाह किया कि यदि आरोपों के संबंध में कुछ सामने आता है तो कानून के तहत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पीठ ने कहा कि उसने कई ईमेल भेजे, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया।

पीठ ने नोट किया कि अनीश मित्तल ने कथित तौर पर इस व्हाट्सएप संदेश को प्रसारित किया था और अग्रवाल के साथ अपनी तस्वीर साझा की थी, जिन्होंने उनकी पहचान की थी। पीठ को बताया गया कि मित्तल, जो एक वकील हैं, वह मामले में अग्रवाल की सहायता करते हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत इस मामले में अदालत की सहायता करने के लिए लगे लोगों को पहले से ही करीब 2 लाख रुपये का भुगतान कर रही है और अगर 10 प्रतिशत चार्ज भी रखे गए हैं (घर खरीदारों से एकत्र), तो ऐसा लगता है कि 5 रुपये करोड़ जमा हो गए होंगे।

पीठ ने कहा कि चूंकि यूनिटेक बोर्ड केंद्र द्वारा नियुक्त है और शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे (जो भूमि संपत्ति की बिक्री और मुद्रीकरण के उद्देश्य से यूनिटेक के प्रबंधन बोर्ड की सहायता कर रहे हैं) बोर्ड द्वारा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं, इसलिए यूनिटेक वेब पोर्टल पर सभी प्रासंगिक अपडेट बोर्ड द्वारा प्रबंधित किए जाने चाहिए।

पीठ ने कहा कि कोई भी खरीदार वेब पोर्टल पर प्रबंधन तक पहुंच स्थापित कर सकता है, इसलिए वेब पोर्टल को यूनिटेक प्रबंधन द्वारा बनाए रखा जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने मित्तल की उपस्थिति की मांग की, क्योंकि एमिकस ने कहा कि उनके द्वारा कोई शुल्क नहीं मांगा गया। उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात रखी कि उसे उन लोगों की ओर से स्पष्टता की आवश्यकता है, जिन्होंने सेवा का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण किया है और उनके द्वारा अब तक किए गए भुगतान की जानकारी भी चाहिए।

शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित कर दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.