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बंगाल कोयला घोटाला में आरोपी अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर SC ने लगाई रोक

पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला के आरोपी अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट  (SC) ने रोक लगाई दी है.  अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर रोक 13 अप्रैल तक बढ़ाया है. अनूप मांझी जांच में सहयोग करते रहेंगे.

Updated on: 06 Apr 2021, 04:41 PM

highlights

  • अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी 
  • अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर रोक 13 अप्रैल तक बढ़ाया है
  • अनूप मांझी जांच में सहयोग करते रहेंगे

नई दिल्ली :

पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला के आरोपी अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट  ( Supreme court ) ने रोक लगाई दी है.  अनूप मांझी की गिरफ्तारी पर रोक 13 अप्रैल तक बढ़ाया है. अनूप मांझी जांच में सहयोग करते रहेंगे. बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाले में चल रही सीबीआई (CBI) जांच के खिलाफ अनूप मांझी और राज्य सरकार दोनो ने ही  सुप्रीम कोर्ट  ( Supreme court ) का रुख किया है. यहां आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोयला तस्करी कांड (Coal Smuggling Scam) के आरोपी अनूप मांझी उर्फ लाला (Anup Manjhi or Lala) की 165.86 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. यह संपत्ति इस्पात कारखाने से संबंधित हैं.

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गौरतलब है कि कोलकाता सीबीआइ के बाद पिछले दिनों  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी कोयला माफिया अनूप मांझी उर्फ लाला (Anup Manjhi or Lala) और उसके सहयोगी अनिल गोयल के खिलाफ रांची में प्राथमिकी दर्ज की थी. कोयला तस्करी के मामले में लाला के खिलाफ 2007 से लेकर 2011 तक धनबाद और बोकारो में कुल 13 प्राथमिकिया दर्ज हैं. ईडी ने अपनी प्राथमिकी में इन सभी 13 कांडों को आधार बनाया है. लाला पर फर्जी दस्तावेज के सहारे कोयला चोरी करने का आरोप है.

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि दोनों ही आरोपियों ने अवैध तरीके से कोयले की तस्करी से मनी लॉन्ड्रिंग की है. अनूप मांझी उर्फ लाला पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, जबकि अनिल गोयल धनबाद का रहने वाला है. साल 2011 में पहली बार अनिल गोयल के साथ कोयला तस्करी में लाला का नाम सामने आया था. इस मामले में बोकारो के नवाडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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