ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों के पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है

author-image
Aditi Sharma
एडिट
New Update
Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट( Photo Credit : फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की तरफ से पूरी फीस वसूलने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा,  हम पूरे  देश पर लागू होने वाला कोई एक आदेश नहीं जारी कर सकते गया. ये मामला सम्बंधित  HC में उठाया जाना चाहिए. अगर आप HC के आदेश से संतुष्ट न  हो तो सुप्रीम कोर्ट का रुख सकते हैं.

Advertisment

यह भी पढ़ें: कानपुर एनकाउंटरः गैंगस्टर विकास दुबे का शव लेने से परिजनों ने किया इनकार

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को और भी कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई की. इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अब वाट्सएप्प और टेलीग्राफ के जरिये भी कोर्ट की ओर से जारी नोटिस / समन को भेजने की मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देते हुए कहा - इसके साथ ही मेल के जरिये भी उसी दिन नोटिस/ समन भेजे जाए. दो ब्लू टिक ये सुनिश्चित करेंगे कि रिसीवर ने नोटिस देख लिया गया है.

यह भी पढ़ें: 8 पुलिसवालों की हत्या से लेकर विकास दुबे के एनकाउंटर तक: जानिए हर दिन कब क्या हुआ

वहीं दूसरी तरफ एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि क्या जमानत देते वक्त कोर्ट आरोपी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से रोक सकता है? कोर्ट ने इस पर केंद्र और UP सरकार को नोटिस जारी किया है. अमरोहा के कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने लॉकडाउन में बिना इजाज़त प्रेस कांफ्रेंस की थी, जबकि हाईकोर्ट ने ज़मानत देते हुए शर्त रखी कि वो फिलहाल सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे

schools Plea Online Classes surpeme court
      
Advertisment