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प्रद्युम्न केस में नहीं मिली बस कंडक्टर अशोक को ज़मानत, सीबीआई ने कहा- सभी पर है शक

प्रद्युम्न मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बस कंडक्टर अशोक कुमार को अदालत से जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले पर 20 नवंबर को दोबारा सुनवाई होगी। गुरुवार को अशोक कुमार की जमानत याचिका पर रोहतक कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

Updated on: 16 Nov 2017, 08:01 PM

गुरुग्राम:

प्रद्युम्न मर्डर केस में मुख्य संदिग्ध बस कंडक्टर अशोक कुमार को अदालत से जमानत नहीं मिली है। अब इस मामले पर 20 नवंबर को दोबारा सुनवाई होगी। गुरुवार को अशोक कुमार की जमानत याचिका पर गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। 

प्रद्युम्न के परिवार के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि एजेंसी बस कंडक्टर अशोक समेत किसी को भी फिलहाल क्लीन चिट नहीं दे रही है। 

सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि हालांकि अभी तक जांच में अशोक की मामले में किसी भूमिका से जुड़ी जानकारी नहीं मिली है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि यदि जांच एजेंसी को पड़ताल के दौरान कोई सबूत मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।

आज क्या हुआ कोर्ट में?

कंडक्टर अशोक कुमार की जमानत याचिका पर 11 बजे कोर्ट में मामला सामने आया जिसमें सीबीआई की तरफ से जवाब अधूरा था। इसे लेकर सुनवाई 2 बजे के लिए रखी गई।

अदालत में प्रद्युम्न के पिता, उनके वकील, सीबीआई और अशोक के वकील सभी की तरफ से दलीलें पेश की गईं। सीबीआई ने कोर्ट में पूरा क्राइम इंसिडेंट बयां किया, इंकैमरा प्रोसिडिंग के तहत जज ने रायन स्कूल की सीसीटीवी फुटेज भी देखी।

कोर्ट में सीबीआई ने बताया कि हालांकि अशोक का रोल अभी तक सामने नहीं आया है लेकिन कई सारे साइंटिफिक रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। उसके बाद ही जांच एजेंसी अशोक को क्लीनचिट दी जाएगी या नहीं यह तय किया जाएगा।

वहीं प्रद्युम्न के पिता के वकील की तरफ से भी पूरी सुनवाई और सीबीआई की जांच तक अशोक को जमानत न दिए जाने की अपील की गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अगली सुनवाई 20 नंबर को जारी रखने का फैसला किया।

अशोक के वकील की तरफ से जमानत याचिका के लिए दी गईं दलीलें-

  • अशोक को इस मामले में फंसाया जा रहा है। 
  • पूछताछ और रिकवरी में कुछ नहीं मिला।
  • मामले में दूसरा आरोपी पकड़ा गया है।
  • अशोक के भागने की उम्मीद नहीं क्योंकि वो गुरुग्राम के गाँव में परिवार के साथ रहता है।

इससे पहले आरोपी बस कंडक्टर के वकील मोहित वर्मा ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश रजनी यादव के सामने जमानत याचिका रखी थी, जिसपर 16 नवंबर को सुनवाई का तारीख़ तय की गई थी। 

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आरोपी के वकील ने गुरुग्राम से रोहतक जाकर जमानत याचिका दाखिल की है। वकील ने बताया था, 'हमने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की है और कोर्ट ने 16 तारीख़ को अगली सुनवाई तय की है। कोर्ट इस मामले में सीबीआई का रुख़ भी जानना चाहता है।'

गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 2 के छात्र प्रद्युम्न की स्कूल में 8 सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। प्रद्युम्न का शव स्कूल के शौचालय में पाया गया था।

हरियाणा पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक कुमार को प्रद्युम्न की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। जब जांच सीबीआई ने संभाली तो उसने कहा कि यह हत्या प्रद्युम्न के स्कूल के ही एक छात्र ने की थी।

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