logo-image

निर्भया गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं बचाव पक्ष, कहा- न्याय नहीं हुआ, अपील करेंगे

निर्भया गैंगरेप के गुनहगार के वकील एपी सिंह ने फैसले पर नाखुशी जताई है। सिंह ने कहा, 'न्याय नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे।'

Updated on: 05 May 2017, 06:37 PM

highlights

  • SC ने निर्भया गैंगरेप मामले में सभी 4 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी
  • दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा, न्याय नहीं हुआ, समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे
  • सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, ऐसी बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप मामले में सभी 4 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर पर फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह एक बर्बर घटना है। ऐसी बर्बरता के लिए माफी नहीं दी जा सकती।

वहीं निर्भया गैंगरेप के गुनहगार पवन, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर के वकील एपी सिंह ने फैसले पर नाखुशी जताई है। सिंह ने कहा, 'न्याय नहीं हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे।'

उन्होंने कहा, 'समाज में संदेश देने के लिए किसी को फांसी नहीं दे सकते, मानवाधिकार की धज्जियां उड़े गई।'

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिसंबर 2012 में 23 वर्षीय पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। और उसके बाद बेरहमी के साथ उसकी पिटाई की गई थी।

और पढ़ें: फैसले के बाद निर्भया के पिता ने कहा, 'देर लगी जरूर लेकिन न्याय मिला, अब कोई गिला नहीं'

कई दिनों के इलाज के बाद छात्रा की मौत हो गई थी। इस दौरान देशभर में प्रदर्शन हुए थे और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिये जाने की मांग की गई थी।

दिल्ली की एक निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी की सजा दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा था। जिसके बाद आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बरकरार रखा है।

सुप्रीम कोर्ट की तीनों जजों वाली पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने जैसे ही फैसले पढ़ते हुई काह कि सुप्रीम कोर्ट, हाइकोर्ट के फैसले को सही मानता है (फांसी की सजा को बरकरार रखता हैं) कोर्ट रूम में ही तालियां बजने लगी।

आईपीएल 10 से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए यहां क्लिक करें