मोदी सरकार ने मॉडल टेनेन्सी एक्ट को दी मंजूरी, किरायेदारों को मिलेंगे ये अधिकार
मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है. इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा.
highlights
- मॉडल टेनेन्सी एक्ट से हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे
- मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी से संबंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट (Model Tenancy Act) को जारी करने की मंजूरी दे दी. इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें. इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा. केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने मॉडल किरायेदारी अधिनियम शहरी और ग्रामीण संपत्तियों (Urban & Rural Properties) के लिए मॉडल उपलब्ध कराता है.
Model Tenancy Act provides model for urban & rural properties & template for residential & commercial properties. Will apply to future transactions & take people from informal to specific contract arrangement b/w landlord & tenant: Union Min for Housing & Urban Affairs, HS Puri pic.twitter.com/9WmdbsWuWZ
— ANI (@ANI) June 2, 2021
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बता दें कि मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है. इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान (House) उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा. मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा.
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किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी
मॉडल टेनेन्सी एक्ट (Model Tenancy Act) से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा. आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके. जानकारी के मुताबिक मॉडल टेनेन्सी एक्ट सभी राज्यों में समान रूप से लागू होगा. मॉडल टिनेंसी एक्ट में राज्यों में इससे संबंधित अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है. - इनपुट पीआईबी
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