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महाराष्ट्र की सियासी रार SC पहुंची, शिंदे गुट की 2 याचिका पर सुनवाई आज

Maharashtra political crisis : महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी में टिके हुए हैं तो दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे भी तेवर सख्त हैं.

Updated on: 26 Jun 2022, 08:37 PM

highlights

  • महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है
  • सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल शिवसेना का पक्ष रखेंगे
  • डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ SC में याचिका दाखिल

नई दिल्ली:

Maharashtra political crisis : महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी में टिके हुए हैं तो दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे भी तेवर सख्त हैं. इस बीच एकनाथ शिंदे गुट ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की है. उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेच में होगी. डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल के नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. साथ ही अजय चौधरी को भी नेता बनाने पर भी कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल शिवसेना का पक्ष रखेंगे.

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शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की है. शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई हैं. याचिका में बागी विधायकों ने अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी है. याचिका में विधानसभा में शिंदे की जगह किसी और विधायक को शिवसेना विधायक दल का नेता और चीफ व्हिप बनाने को भी चुनौती दी गई है. यानी डिप्टी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण को मुद्दा बनाया गया है. 

सूत्रों के मुताबिक, शिंदे गुट ने अपनी याचिका की प्रति पहले ही प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकार को भेज दी है, ताकि कोर्ट में नोटिस का समय बच सके. मामले को सुप्रीम कोर्ट में सोमवार सुबह 10.30 बजे अवकाशकालीन पीठ और रजिस्ट्रार के सामने अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन किए जाने की उम्मीद है.

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एकनाथ शिंदे vs उद्धव ठाकरे के बीच कानूनी लड़ाई की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में मामला खास तीन मुद्दों पर-

पहला- डिप्टी स्पीकर के उस फैसले को चुनौती जिसमें 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का नोटिस जारी किया गया.

दूसरा- एकनाथ शिंदे को हटाकर अजय चौधरी को विधायक दल का नेता चुनने के फैसले को चुनौती.

तीसरा- विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने की अपील.