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Lockdown: भारत-बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही को मंजूरी नहीं देने पर केंद्र ने की ममता सरकार की आलोचना

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे अपने पत्र में कहा कि भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं से आवश्यक वस्तुओं के जमीनी सीमा से परिवहन की अनुमति देने के लिए 24 अप्रैल को निर्देश दिए गए थे

Updated on: 06 May 2020, 03:47 PM

दिल्ली:

केंद्र ने भारत-बांग्लादेश सीमा के जरिये जरूरी सामान की आवाजाही की इजाजत नहीं देने के लिए बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की और कहा कि ऐसे कृत्यों के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव होंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने माल के मुक्त आवागमन को लेकर केंद्र द्वारा बार-बार जारी निर्देशों को भी लागू नहीं किया है और यह आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन के बराबर है. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखे अपने पत्र में कहा कि भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं से आवश्यक वस्तुओं के जमीनी सीमा से परिवहन की अनुमति देने के लिए 24 अप्रैल को निर्देश दिए गए थे और साथ ही गृह मंत्रालय को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजने को कहा गया था.

उन्होंने कहा, इस संबंध में, मैं यह कहने के लिए विवश हूं कि हमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट नहीं मिली है. केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि यह बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में पड़ने वाली भारत और बांग्लादेश सीमा से माल की आवाजाही अभी भी फिर से शुरू नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप, आवश्यक आपूर्ति लेकर बांग्लादेश जा रहे बड़ी संख्या में ट्रक विभिन्न सीमापार बिंदुओं पर फंसे हुए हैं. मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश से लौटते समय ऐसे वाहनों के कई चालकों को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे पड़ोसी देश में फंसे हुए हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार ने की एकतरफा कार्रवाई-गृह सचिव

गृह सचिव ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर नए दिशानिर्देशों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ हुई संधियों के तहत सड़क सीमा से व्यापार के लिए सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा. पत्र में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जरूरी सामान की सीमापार आवाजाही रोकने की एकतरफा कार्रवाई के भारत सरकार के कानूनी तौर पर बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के संबंध में प्रभाव होंगे.

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पश्चिम बंगाल सरकार ने किया आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन

इसमें कहा गया, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का यह कृत्य गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 253, 256 और 257 के तहत जारी आदेशों के उल्लंघन के बराबर है. भल्ला ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक बार फिर बिना किसी और देरी के भारत-बांग्लादेश की सभी सीमाओं से सड़क सीमापार परिवहन की अनुमति देने का निर्देश दिया और सड़क सीमा खोलने को लेकर अनुपालन रिपोर्ट बुधवार तक भेजने को कहा.