जम्मू कश्मीर राज्य आज यानी 31 अक्टूबर से दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट जाएगा. जिसके कारण अब देश में सिर्फ 28 राज्य ही रह जाएंगे. वहीं जम्मू कश्मीर राज्य के बंट जाने के कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है. इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना आज से लागू हो गई है. इसी के साथ ही आज से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो जाएगा.
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आपको बता दें कि 5 अगस्त को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लेकर आए थे. धारा 370 हटाने के बाद उन्होंने यह बिल राज्य सभा में पेश किया था. जिसके तहत जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बंट जाएगा. नए कानून के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में दिल्ली की ही तरह शासन होगा. यहां विधानसभा होगी. वहीं लेह को चंडीगढ़ की तरह बांटा गया है. यानी यहां सिर्फ लोकसभा सीट होगी. और केंद्र सीधे यहां राज चलाएगा.
पहली बार हुआ ऐसा फैसला
भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य को दो हिस्सों में बांट कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो. दोनों राज्यों में नए उप राज्यपाल की नियुक्ति की गई है. आरके माथुर लेह के उपराज्यपाल बनाए गए हैं. गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू-कश्मीर राज्य का उप राज्यपाल बनाया गया है.
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केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था और पुलिस पर सीधे तौर से केंद्र का नियंत्रण होगा. जबकि भूमि वहां की निर्वाचित सरकार की होगी. लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहेगा.
Source : योगेंद्र मिश्रा