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Amit Shah( Photo Credit : File Pic)
जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान में जुटी केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए दो और मुस्लिम संगठनों को बैन कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी नेटवर्क पर करारी चोट करते हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को गैरकानूनी घोषित कर दिया है. गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने का कि इन दोनों संगठनों को यूएपीए कानून के तहत अगले पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है.
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Union Home Minister Amit Shah tweets, "Striking terror networks with undiminished vehemence the government has declared the Muslim Conference Jammu & Kashmir (Sumji faction) and Muslim Conference Jammu & Kashmir (Bhat faction) as Unlawful Associations. These outfits have been… https://t.co/R6P5tXwjbcpic.twitter.com/mRKj4fvOSe
— ANI (@ANI) February 28, 2024
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(भट गुट) को गैरकानूनी संस्था घोषित किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "आतंकवादी नेटवर्क पर बिना किसी सख्ती के प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर(भट गुट) को गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया है. ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में संलग्न रहे हैं ..."
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Govt of India has declared the Muslim Conference Jammu & Kashmir (Sumji faction) and Muslim Conference Jammu & Kashmir (Bhat faction) as Unlawful Associations. pic.twitter.com/D64vNFNauj
— ANI (@ANI) February 28, 2024
बता दें कि इससे पहले गृह मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के लिए जम्मू-कश्मीर के संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने. जमात-ए-इस्लामी (जम्मू-कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रतिबंध का विस्तार आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति और कश्मीर घाटी में अलगाववादी ताकतों पर कार्रवाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है. गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, सरकार ने संगठन पर अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को क्रूर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
Source : News Nation Bureau