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Electoral Bonds: SBI की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बैंक के खिलाफ दायर हुई अवमानना याचिका

Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई की याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है. जिसमें बैंक ने शीर्ष कोर्ट से 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने का समय मांगा है.

Updated on: 11 Mar 2024, 10:32 AM

highlights

  • SBI की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • चुनावी बॉन्ड से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा शीर्ष कोर्ट
  • एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करेगा एससी

नई दिल्ली:

Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट आज चुनावी बॉन्ड मामले में सुनवाई करेगा. शीर्ष कोर्ट सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर की याचिका पर सुनवाई करेगा. इसमें एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने के लिए एससी से 30 जून तक का समय मांगा है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट आज ही एनजीओ एडीआर की ओर से दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें उसने बैंक के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है.

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एसबीआई पर क्या है आरोप

एनजीओ एडीआर ने इस याचिका में एसबीआई पर आरोप लगाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है. बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करे. उसके बाद चुनाव आयोग 13 मार्च तक उस जानकारी को सार्वजनिक करे.

पांच जजों की पीठ करेगी सुनवाई

एसबीआई और एनजीओ की याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी. इस पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ-साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं.

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इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक

बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को सुनवाई की थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी थी. साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक भी करार दिया था. इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के एकमात्र फाइनेंशियल संस्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदेश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 से अब तक जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे. इस जानकारी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2024 तक का समय दिया था.

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