जेटली बोले, 500 और 1000 रुपये के नोटों में चंदा नहीं ले सकते राजनीतिक दल
वित्त मंत्री ने कहा, '15 दिसंबर 2016 से लागू हुए संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत भी ऐसी कोई छूट नहीं है।'
highlights
- राजनीतिक दलों को टैक्स में छूट दिए जाने की खबर को वित्त मंत्री जेटली ने किया खारिज
- जेटली ने कहा, संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत कोई छूट नहीं है
- जेटली बोले, राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के रूप में चंदा नहीं ले सकता है
नई दिल्ली:
नोटबंदी के बाद राजनीतिक दलों को टैक्स में छूट देने की खबर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 'कोई भी राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों के रूप में चंदा नहीं ले सकता है।' उन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक दलों को कोई छूट नहीं दी जा रही है।
वित्त मंत्री ने कहा, '15 दिसंबर 2016 से लागू हुए संशोधित टैक्स अधिनियम के तहत भी ऐसी कोई छूट नहीं है।'
उन्होंने कहा, 'कर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 13A के तहत राजनीतिक दलों को अपने अकाउंट का ऑडिट, खर्च और आय की जानकारी और बैलेंस शीट जमा करानी होती हैं। नोटबंदी के बाद कोई भी राजनीतिक दल 500 और 1000 रुपये के नोटों के रूप में चंदा नहीं ले सकता है। यदि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा करता है तो यह कानून का उल्लंघन होगा।'
राजनीतिक जगत के कई लोगों ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को जमा कराने के दौरान कर में छूट को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। जिसके बाद जेटली ने साफ किया है कि नए टैक्स कानून में कोई छूट नहीं दी गई है।
Political parties have not been granted any exemption or privilege, post demonetisation & introduction of Taxation Amendment Act, 2016: FM
— ANI (@ANI_news) December 17, 2016
जेटली ने कहा, 'राजनीतिक दलों को होने वाली आय और डोनेशन इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 13A के अंतर्गत आते हैं। इसके प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।'
और पढ़ें: राजनीतिक दलों को टैक्स छूट पर ममता ने कहा, इसके पीछे केंद्र की 'गुप्त मंशा'
उन्होंने कहा, 'मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार का कोई फैसला करप्शन के खिलाफ नहीं होता है, तो उसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराएं। दूसरी तरफ सरकार पर निशाना साधने से पहले पूरी रिसर्च भी कर लेनी चाहिए।'
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वहीं राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने भी राजनीतिक दलों को किसी प्रकार की छूट दिए जाने की खबर को भी खारिज किया। उन्होंने कहा, 'राजनीतिक दलों को दी जा रही कथित छूट से संबंधित रिपोर्ट्स गलत और भ्रामक हैं।'
1/6 All reports on the alleged Privilege to political parties are false & misleading.
— Dr Hasmukh Adhia (@adhia03) December 17, 2016
और पढ़ें: राजनीतिक दलों को 500 और 1000 रुपये के नोट जमा कराने पर नहीं देना होगा टैक्स
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