Delhi Riots: अदालत ने शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 22 अक्टूबर तक बढ़ाई

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 25 अगस्त को हिंसा के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत शरजील को गिरफ्तार किया था, जिसे असम के जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजधानी दिल्ली लाया गया था.

author-image
Ravindra Singh
New Update
sharjil imam

शारजील इमाम( Photo Credit : आईएएनएस)

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के छात्र शरजील इमाम (Sharjil Imam) की न्यायिक हिरासत को 22 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. शरजील पर आरोप है कि उसने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध में जारी एक धरने में असम को देश से काटने की बात कही थी. उसे दिल्ली के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फरवरी में सांप्रदायिक हिंसा के सिलसिले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था.

Advertisment

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 25 अगस्त को हिंसा के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत शरजील को गिरफ्तार किया था, जिसे असम के जेल से प्रोडक्शन वारंट पर राजधानी दिल्ली लाया गया था. जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी के छात्र शरजील को उसकी एक महीने की न्यायिक हिरासत के अंत में तिहाड़ कॉम्प्लेक्स की जेल नंबर एक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.

यह भी पढ़ें- दिल्ली पुलिस ने शारजील इमाम पर UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

शरजील की वकील सुरभि धर ने अपने मुवक्किल की ओर से कहा, कभी नहीं समझ पाई हूं कि मैं इस मामले में क्यों हूं. उन्होंने न्यायिक रिमांड के विस्तार का भी विरोध किया. इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि रिमांड कॉपी उन्हें क्यों नहीं दी गई. यह मामला हिंसा (दंगा) भड़काने के एक 'षड्यंत्र' से संबंधित है, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 748 लोग घायल हुए थे. भले ही पुलिस ने मामले में एक स्वैच्छिक आरोप पत्र (चार्जशीट) दायर किया हो, लेकिन उसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और उसे पूरक चार्जशीट में जोड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें- शारजील खान पर पीसीबी ने किया रुख साफ, कहा- अगर खेलना चाहते है तो स्पॉट फिक्सिंग की बात करें स्वीकार

शरजील को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था. वह शाहीन बाग में प्रदर्शन के आयोजन में शामिल था. लेकिन वह तब सुर्खियों में आया था, जब एक वीडियो में वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक सभा में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए देखा गया. उसके बाद उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया.

शाहीन बाग प्रदर्शन के शुरूआती आयोजकों में से एक शरजील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया था. इसके अलावा 16 जनवरी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए एक भाषण को लेकर उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया था. असम पुलिस ने भी शरजील के भाषणों को लेकर उसके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामला दर्ज किया है.

Source : News Nation Bureau

शारजील इमाम Court Extended Judicial of Sharjil Imam CAA Protest sheet against sharjil imam sharjil imam delhi-police कोर्ट ने बढ़ाई शारजील इमाम की न्यायिक हिरासत
      
Advertisment