दिल्ली पुलिस ने शारजील इमाम पर UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया
दिल्ली के जामिया हिंसा के मामले में भड़काऊ भाषण देने और दंगा फैलाने के मामले में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी.
नई दिल्ली:
दिल्ली में पिछले साल हुए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुई दिल्ली हिंस के दौरान लोगों को भड़काऊ भाषण देने के मामले में इस्लामिक स्कॉलर शारजील इमाम पर दिल्ली पुलिस ने UAPA के तहत केस दर्ज किया है. आपको बता दें कि दिल्ली के जामिया हिंसा के मामले में भड़काऊ भाषण देने और दंगा फैलाने के मामले में आरोपी शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. इस मामले में शरजील इमाम को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उस पर 15 दिसंबर 2019 को यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए ( देशद्रोह और दो वर्गों के बीच भेदभाव) के तहत केस दर्ज किया है.
बिहार से हुई थी गिरफ्तारी
दिल्ली में मामला दर्ज होने के बाद से भी वह फरार हो गया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश कर रही थी. उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था. उसे 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था.
असल को देश से अलग करने की बात की थी
जामिया हिंसा के बाद 16 जनवरी को एक वीडियो सामने आया था. इसमें वह असल को भारत के अन्य हिस्सों से काटने की बात करते और सबक सिखाने की बात करते दिखाई दे रहा था. उसने यह भी कहा कि अगर पांच लाख लोगों को एकत्रित किया जा सके तो असम को स्थाई रुप से अलग किया जा सकता है.
दिल्ली पुलिस ने मामले में दायर आरोप-पत्र में उसे लोगों को उकसाने के लिए नामजद किया है. शरजील पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के लिए बीते महीने देशद्रोह का मामला भी लगाया गया है.
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