HC का निर्देश, दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन को दिव्यांगों के लिए बनाए सुविधाजनक
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडर्ड बसों कि खरीद को लेकर दिल्ली सरकार को निर्देश दिए है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि शहर में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक परिवहन के सुविधाजनक हो।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की खरीद को लेकर दिल्ली सरकार को निर्देश जारी किया है। हाई कोर्ट ने सरकार को शहर में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने का निर्देश जारी किया है।
दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है जिसमें सरकार ने राजधानी में ट्रांसपोर्ट के लिए 2,000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसें खरीदने का फैसला किया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार के इस आदेश पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इन बसों में बुजुर्गो और दिव्यांगों की सुविधा का ख़्याल नहीं रखा गया है।
याचिकाकर्ता निपुन मल्होत्रा ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली में करीब दो लाख 34 हज़ार दिव्यांग हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन में इनको नज़रअंदाज़ कैसे किया जा सकता है?
याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि सरकार ने 2000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसों लिए 300 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे चुकी है, जिस पर कोर्ट को तुरंत रोक लगानी चाहिए।
दिल्ली के लिए 2,000 स्टैंडर्ड फ्लोर बसों की प्रस्तावित खरीद को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनते हुए, मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने सुझाव दिया कि क्या सरकार इन बसों की खरीद प्रक्रिया को रोक सकती है?
कोर्ट ने सरकार को अगली तारीख यानी 14 नवंबर की सुनवाई से पहले अपनी स्थिति रिपोर्ट दर्ज कर बताने का निर्देश दिया है।
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