logo-image

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक की मांग खारिज, दिल्ली HC ने कहा- ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम को फिलहाल स्थगित करने की मांग को ठुकरा दिया है. हाईकोर्ट ने इसको लेकर दायर की गई याचिका खारिज कर दी है.

Updated on: 31 May 2021, 11:07 AM

highlights

  • सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक नहीं
  • कोरोना के बीच काम पर रोक की मांग खारिज
  • दिल्ली HC ने याचिकाकर्ताओं पर लगाया जुर्माना

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court )  ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना (सेंट्रल विस्टा एवेन्यू रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट) के निर्माण को रोकने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ( Central Vista Project ) के काम को फिलहाल स्थगित करने की मांग ठुकराते हुए इसको लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि  राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, जो काम अभी चल रहा है, वो जरूरी है. साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें : राहत : 48 दिन बाद देश में कोरोना के सबसे कम 1.52 लाख नए केस, 3128 मौतें

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में कहा कि जब मजदूर वहीं निर्माण स्थल पर ही रह रहे हैं, उन्हें तमाम मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है तो प्रोजेक्ट के काम को रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि यह एक प्रेरित याचिका है. यह एक जनहित याचिका नहीं थी.

इससे पहले 17 मई को हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था. कोर्ट में बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा था कि वे केवल साइट पर श्रमिकों की सुरक्षा में रुचि रखते हैं. वहीं सुनवाई के दौरान भारत सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका का विरोध किया था और कहा था कि यह याचिका किसी न किसी की कमी को छिपाने के लिए डाली गई है. उस समय तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

यह भी पढ़ें : एंटीबॉडी कोविड संक्रमण पर कॉमन कोल्ड से करती है प्रतिक्रिया : शोध

बता दें कि इस मामले को शीर्ष अदालत के सामने भी रखा जा चुका है, मगर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के मद्देनजर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था कि यह मामला पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में है. याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 स्थिति और निर्माण कार्य के कारण संक्रमण फैलने की संभावना से उत्पन्न खतरे के कारण निर्माण को रोकने का आग्रह किया था. दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन, प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के आवास के अलावा कई सरकारी इमारतें राजपथ और इंडिया गेट के आसपास बन रही हैं. कोविड-19 महामारी के इस बुरे दौर के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्षी दल भी हमलावर बने हुए हैं.