मेट्रो स्टेशन मामला: दिल्ली HC ने DMRC को लगाई फटकार, FIITJEE- IIT दिल्ली के बीच कोई संबंध नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम को दक्षिण दिल्ली केएक मेट्रो स्टेशन पर फिटजी और आईआईटी दिल्ली के बीच कोई संबंध नहीं होने की सूचना लगवाने का आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम को दक्षिण दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर फिटजी और आईआईटी दिल्ली के बीच कोई संबंध नहीं होने की सूचना लगवाने का आदेश जारी किया है।
दक्षिण दिल्ली के इस स्टेशन का नाम फिटजी आईआईटी है।
आईआईटी ने अपनी याचिका में मेट्रो स्टेशन पर एफआईआईटी-जेईई (FIIT-JEE) के साथ आईआईटी के नाम को इस्तेमाल न करने का अनुरोध किया था।
आईआईटी ने दवा किया कि ऐसा करने से प्रमुख इंजिनियरिंग संस्थान की छवि धूमिल हो रही है।
न्यायमूर्ति विभु बखरू ने DMRC को निर्देश दिया कि यह सूचना लगाई जाए कि एफआईआईटी-जेईई (FIIT-JEE) का आईआईटी से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है और इस सूचना का फोंट साइज (आकार) उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना बड़ा मेट्रो स्टेशन या अन्य स्थान पर एफआईआईटी-जेईई (FIIT-JEE) लिखा गया है।
बता दें कि 2014 से दिल्ली मेट्रो राजस्व (रेवेन्यू) इकट्ठे करने के लिए अपने कई स्टेशनों के नामकरण अधिकारों की नीलामी कर रहा है।
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