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भागलपुर दंगा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत की जमानत याचिका खारिज

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को झटका लगा है। भागलपुर दंगा मामले में जमानत के लिये दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Updated on: 31 Mar 2018, 08:07 PM

नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को झटका लगा है। भागलपुर दंगा मामले में अग्रिम जमानत के लिये दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

शाश्वत पर आरोप है कि 17 मार्च को उसने बिना जिला प्रशासन की अनुमति के जुलूस निकाला था, जिसके कारण वहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए।

शाश्वत की याचिका पर कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि शाश्वत के कारण पूरे बिहार राज्य को सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कहा कि भागलपुर की हिंसा राज्य के कई जिलों में पहुंच गई है।

शाश्वत की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसे कोर्ट के सामने सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है।

इस मामले में अर्जित शाश्वत चौबे, अभय कुमार घोष, प्रमोद वर्मा पम्मी, देव कुमार पांडेय, सुरेंद्र पाठक, अनुप लाल साह, संजय भट्ट, प्रणव साह उर्फ प्रणव दास के खिलाफ न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

जहां तक पार्टी का सवाल है उसकी तरफ से अभी तक कोई बयान इस संबंध में जारी नहीं किया गया है।

शाश्वत ने एपआईआर रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की है। लेकिन अब इस पर भी कोई फैसला नहीं आ पाया है।

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