लॉकडाउन 4 में देश में बनाए जाएंगे ये 5 जोन, जानिए क्या होंगे बदलाव

केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक रेड, ग्रीन और ओरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार लेंगी

केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक रेड, ग्रीन और ओरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार लेंगी

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Aditi Sharma
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लॉकडाउन( Photo Credit : फाइल फोटो)

देश में कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है. संक्रमितों की संख्या 91 हजार के करीब पहुंच गई है. ऐसे में अब देशभर में लॉकडाउन के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है. लॉकडाउन 4 मई के आखिर तक यानी 31 मई .तक लागू रहेगा. इसी के साथ अब देश में 3 के बजाय 5 जोन बनाने का फैसला लिया गया है. ये पांच जोन होंगे रेड, ग्रीन और ओरेंज बफर और कंटेनमेंट जोन. केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक रेड, ग्रीन और ओरेंज जोन का फैसला राज्य सरकार लेंगी. बरफर जोन के बारे में नियम आना अभी बाकी हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है. यहां केवल अनिवार्य सेवा ही दी जाएगी और किसी के आने-जाने पर पाबंदी होगी. इसके अलावा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर-घर जाकर स्वास्थ्य जांच होगी.

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कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा. यहां गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा निर्देश का पालन करना होगा. बता दें, देश में पिछले लगभग 53 दिनों से कोरोना के मामले आने शुरू हुए थे जो आज की तारीख में बढ़कर 90 हजार के ऊपर चली गई है. वहीं अगर मौजूदा समय में कुल एक्टिव कोरोना वायरस से  ीसंक्रमित मरीजों की संख्या की बात की जाए तो कुल 53946 हैं, जबकि 34108 लोगों को इलाज के बाद उनके घर भेजा जा चुका है, वहीं देश के 2872 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. आइए आपको लॉकडाउन 4.0 की गृहमंत्रालय से जारी की गई गाइडलाइंस की 10 बड़ी बातें बताते हैं.

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  • लॉकडाउन 4.0 में एक बार फिर रेल और शहरों की मेट्रो सेवाएं बहाल नहीं की गईं हैं.
  • हवाई यातायात पर भी रोक लगी रहेगी सभी तरह की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी.
  • पिछले 3 लॉकडाउन की तरह इस बार भी शॉपिंग मॉल्स को खोने जाने की इजाजत नहीं दी गई है.
  • पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा गया है.
  • कुछ राज्यों के बीच आपसी सहमति के बीच बसों की सेवाएं शुरू की जाएंगी.
  • कंटेनमेंट जोन्स में किसी भी तरह की बस सेवाएं नहीं दी जाएंगी.
  • कंटेनममेंट ज़ोन को छोड़कर अंतरराज्यीय बस सेवाएं शुरू होंगी.
  • स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुल सकते हैं. लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.
  • बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की हिदायत दी गई है.
  • शाम-7 बजे सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा.
  • गृहमंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक अब रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन राज्य तय करेंगे.
  • लॉकडाउन 4.0 में स्वास्थ्यकर्मियों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने की छूट मिली है..

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