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नए कलेवर में आज से देश भर में लागू हो रहा Lockdown 4.0, ये छूट मिलेंगी

मोदी सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown4.0) को एक्सटेंड कर दिया है. लॉकडाउन 4.0 31 मई तक लागू रहेगा.

Updated on: 18 May 2020, 07:22 AM

नई दिल्ली:

मोदी सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown4.0) को एक्सटेंड कर दिया है. लॉकडाउन 4.0 31 मई तक लागू रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 24 मार्च को देशभर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था. तब देशभर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या लगभग 300 के आस-पास थी. आज कोरोना के कुल मरीजों की संख्‍या 90,000 हो गई है.

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लॉकडाउन 4.0 में कई रियायतें दी गई हैं. इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस में साफ कर दिया गया है कि रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी. मेट्रो रेल, स्कूल-कॉलेज होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है. मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन वहां खाने की इजाजत नहीं होगी. कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी.

इसके अलावा सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. इस बार सैलून और मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार भी राज्य पर छोड़ गए हैं. राज्यों के बीच आपसी सहमति से यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी. स्टेडियम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे लेकिन दर्शकों को प्रवेश नहीं मिलेगा.

जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे. सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी होगी. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे. लॉकडाउन 4 में दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.

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मौजूदा समय में अभी 53,946 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण है, जबकि 34,108 लोगों को इलाज के बाद घर भेजा जा चुका है. कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्‍या 2872 पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे तीन बार विस्‍तार दिया जा चुका है.