Nanded Bomb Blast Case 2006: महाराष्ट्र के नांदेड़ में 2006 में हुए बम विस्फोट मामले में 18 साल बाद बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने जीवित बचे सभी नौ आरोपियों को बरी कर दिया. साथ ही कोर्ट ने ब्लास्ट में आतंकवाद के आरोपों को भी खारिज किया है. बता दें कि 2006 में पाट बांधारे नगर (Pat Bandhare Nagar) में नरेश राज कोंडवार के घर पर हुए ब्लास्ट में दो लोगों की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे. मामले में 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई.
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क्या रही रिहाई की वजह?
एक रिपोर्ट के अनुसार, बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि ये घटना बम विस्फोट थी. एक तरह से कोर्ट ने ‘सबूतों के अभाव’ में सभी आरोपियों को बरी किया है. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीवी मराठे ये फैसला सुनाया है. बता दें कि नांदेड़ में ये विस्फोट एक RSS वर्कर के घर हुआ था. जांचकर्ताओं ने दावा किया था कि नरेश राजकोंडवार और VHP वर्कर हिमांशु पानसे की विस्फोटक उपकरण को इकट्ठा करते समय मौत हो गई थी.
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BJP ने किया फैसले का स्वागत
नांदेड़ बम ब्लास्ट के फैसले का बीजेपी नेता अतुल भातखलकर ने स्वागत किया है. उन्होंने कहा, ‘मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि 'हिंदू आतंकवाद' के नाम पर तत्कालीन यूपीए कांग्रेस सरकार ने कई निर्दोष लोगों को हिरासत में लेकर उन पर बम विस्फोट जैसे गंभीर आरोप लगाए थे. यह एक साजिश के अलावा कुछ नहीं था और आज कोर्ट ने उस साजिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.’
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