logo-image

जम्मू-कश्मीर में नगर निगम पार्षद पर पीएसए के तहत केस दर्ज

जम्मू-कश्मीर में नगर निगम पार्षद पर पीएसए के तहत केस दर्ज

Updated on: 06 Oct 2023, 01:10 PM

श्रीनगर:

श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) के एक पार्षद पर शुक्रवार को कठोर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने कहा कि पार्षद आकिब रेनज़ू, जिनके खिलाफ श्रीनगर शहर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ब्लैकमेल, दंगा, यौन उत्पीड़न और अपमान की सात एफआईआर हैं, पर पीएसए के तहत केस दर्ज किया गया और उन्हें जम्मू शहर की कोटबकवाल जेल में भेज दिया गया है।

पीएसए कानून 1978 में बना था जब नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के संस्थापक दिवंगत शेख अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे।

इसे लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया था और इस कठोर अधिनियम के तहत पहला बंदी एक लकड़ी तस्कर था जिसे गांदरबल जिले के बब खान के नाम से जाना जाता था।

कानून में किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखने का प्रावधान है।

अब इस कानून का इस्तेमाल राष्ट्र-विरोधी तत्वों, अपराधियों और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ किया जाने लगा है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.