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आयकर विभाग ने टैक्स का पूरा भुगतान नहीं करने वालों का पता लगाया, 15 मार्च की समयसीमा तय की

आयकर विभाग ने टैक्स का पूरा भुगतान नहीं करने वालों का पता लगाया, 15 मार्च की समयसीमा तय की

Updated on: 10 Mar 2024, 08:20 PM

नई दिल्ली:

वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि आयकर विभाग ने कुछ ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की है, जिनका वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टैक्स का भुगतान वित्तीय लेनदेन के अनुरूप नहीं है।

विभाग एक एडवांस टैक्स ई-कैम्पेन चला रहा है, जिसका मकसद ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं को महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन के बारे में ईमेल के माध्यम से सूचित करना है जिन्होंने टैक्स नहीं भरा है। उनसे आग्रह किया गया है कि वे अपनी देनदारी की सही गणना करें और 15 मार्च को या उससे पहले एडवांस टैक्स की देय राशि जमा करें।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग विभिन्न स्रोतों से करदाताओं के वित्तीय लेनदेन की जानकारी प्राप्त करता है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, यह जानकारी वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) मॉड्यूल में परिलक्षित होती है और व्यक्तियों/संस्थाओं को देखने के लिए उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण देखने के लिए, व्यक्ति/संस्थाएं अपने ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं और अनुपालन पोर्टल पर जा सकते हैं। इस पोर्टल पर, महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए ई-अभियान टैब का उपयोग किया जा सकता है।

जो व्यक्ति/संस्थाएं ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा। पंजीकरण के लिए, ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्टर बटन पर क्लिक किया जा सकता है और संबंधित विवरण उसमें प्रदान किया जा सकता है।

सफल पंजीकरण के बाद, ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन किया जा सकता है और ई-कैम्पेन टैब के माध्यम से महत्वपूर्ण लेनदेन देखने के लिए अनुपालन पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.