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दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में पवित्र त्रिमूर्ति संदर्भ के दावे को किया खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क विवाद में पवित्र त्रिमूर्ति संदर्भ के दावे को किया खारिज

Updated on: 28 Sep 2023, 03:50 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीबीएम चिह्न के उपयोग को उचित ठहराने की एक भारतीय इकाई की कोशिश को खारिज कर दिया है, जिस पर हिंदू देवताओं की पवित्र त्रिमूर्ति - ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र करके एक जर्मन चिकित्सा उपकरण कंपनी के चिह्न के उल्लंघन का आरोप था।

जर्मन कंपनी, वीबीएम मेडिज़िनटेक्निक जीएमबीएच ने वीबीएम चिह्न का उपयोग करने वाली एक भारतीय कंपनी के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। भारतीय कंपनी ने तर्क दिया कि वीबीएम का अर्थ विष्णु ब्रह्मा महेश है।

न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने कहा कि यह स्पष्टीकरण कि विष्णु ब्रह्मा महेश वीबीएम संक्षिप्त नाम का आधार है, किसी भी पुष्ट दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। अदालत ने पाया कि इस दावे का समर्थन करने वाला कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और भारतीय कंपनी इस चिह्न को वास्तविक रूप से अपनाने के रूप में इसके उपयोग को पारित करने में विफल रही थी।

अदालत ने मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वीबीएम चिह्न के उपयोग पर रोक लगाते हुए भारतीय कंपनी के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा दी।

जर्मन कंपनी 1992 से भारत में चिकित्सा उपकरणों के लिए वीबीएम चिह्न का उपयोग कर रही है, और अदालत ने पाया कि जर्मन कंपनी के चिह्न की नकल करने का इरादा स्पष्ट था। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने अपवित्र लक्ष्यों के लिए पवित्र त्रिमूर्ति का इस्‍तेमााल किया।

-- आईएएनएस

सीबीटी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.