सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में खनन की सीमा तय करने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांगी राय
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा में खनन की सीमा तय करने पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मांगी राय
नई दिल्ली:
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि राज्य का लौह भंडार 20 वर्षों के भीतर समाप्त होने के लिए आशंका है। पीठ में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
अदालत ने खान मंत्रालय द्वारा दायर एक हलफनामे पर विचार करते हुए कहा कि इसमें पर्यावरण संबंधी पहलुओं का ध्यान नहीं रखा गया है। उसने पूछा, पर्यावरण मंत्रालय का क्या विचार है?
पीठ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल खान मंत्रालय ही इसे देखे। पर्यावरण, वन (और जलवायु परिवर्तन) मंत्रालय को भी अपना दिमाग लगाना होगा और हमें (सीमा तय करने के बारे में) बताना होगा।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि विशेषज्ञ मंत्रालय एक नया हलफनामा दायर करेगा।
आवेदन का विरोध करते हुए, ओडिशा सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि बढ़ती खपत के साथ संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है और आने वाली पीढ़ी इस कच्चे माल को संसाधित नहीं करेगी।
उन्होंने कहा, इस लौह अयस्क से इस्पात का उत्पादन होता है जो रक्षा, सभी उद्योगों और रेलवे के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी कटौती का मतलब यह होगा कि भविष्य को बहुत अधिक नुकसान होगा।
द्विवेदी ने यह भी तर्क दिया कि इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि अगले 20-25 वर्षों में संसाधन समाप्त हो जाएंगे।
अगस्त में हुई सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह यह तय करे कि क्या ओडिशा राज्य के मामले में खनन पर एक सीमा आवश्यक है और, यदि हां, तो ऐसी सीमा निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीके क्या होंगे।
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