भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामला: डीयू प्रोफेसर की जमानत याचिका पर एनआईए व महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामला: डीयू प्रोफेसर की जमानत याचिका पर एनआईए व महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली:
शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार और केंद्रीय आतंकवाद विरोधी एजेंसी से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब मांगा।
सितंबर 2022 में, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन जामदार और एनआर बोरकर की पीठ ने ग्रेटर मुंबई की विशेष अदालत के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के निवासी बाबू द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा, “हम पाते हैं कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ एनआईए के आरोपों में आतंकवादी कृत्यों की साजिश रचने, प्रयास करने, वकालत करने और उकसाने और आतंकवादी कृत्य की बात प्रथमदृष्टया सत्य है।”
यह मामला 12 दिसंबर, 2017 को पुणे, महाराष्ट्र में एल्गार परिषद के संगठन से संबंधित है, जिसने विभिन्न जाति समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया और हिंसा हुई जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई और महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन हुआ।
अपनी जांच में, एनआईए ने खुलासा किया कि बाबू कथित तौर पर पाइखोम्बा मैतेई, सचिव सूचना और प्रचार, सैन्य मामले, कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एमसी) के संपर्क में था, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंधित संगठन है और माओवादी गतिविधियों और माओवादी विचारधारा का प्रचार कर रहा था और अन्य अभियुक्तों के साथ सह-साजिशकर्ता था।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Weekly Horoscope 29th April to 5th May 2024: सभी 12 राशियों के लिए नया सप्ताह कैसा रहेगा? पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
-
Varuthini Ekadashi 2024: शादी में आ रही है बाधा, तो वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर दान करें ये चीज
-
Puja Time in Sanatan Dharma: सनातन धर्म के अनुसार ये है पूजा का सही समय, 99% लोग करते हैं गलत
-
Weekly Horoscope: इन राशियों के लिए शुभ नहीं है ये सप्ताह, एक साथ आ सकती हैं कई मुसीबतें