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दिल्ली हाईकोर्ट ने एफसीआरए मामले का सामना कर रहे पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता को विदेश यात्रा की दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने एफसीआरए मामले का सामना कर रहे पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता को विदेश यात्रा की दी अनुमति

Updated on: 17 Nov 2023, 06:20 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) मामले का सामना कर रहे पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता को स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा करने की अनुमति दे दी है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद का आदेश सीबीआई द्वारा जारी लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देने वाली दत्ता की याचिका के जवाब में आया।

उन्होंने यात्रा की अनुमति देते समय दिल्ली में दत्ता की 21 साल की कानूनी प्रैक्टिस, समाज में उनकी जड़ें और आजीविका का अधिकार पुरस्कार, 2021 की प्राप्ति पर विचार किया।

लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट (एलआईएफई) के संस्थापक दत्ता पर भारत में कोयला परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संस्था अर्थजस्टिस से विदेशी योगदान प्राप्त करने का आरोप है।

वकील का 23 नवंबर से 25 नवंबर तक जिनेवा, स्विट्जरलैंड का दौरा करने का कार्यक्रम है और उन्होंने 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा करने की अनुमति का अनुरोध किया है।

जर्मनी में बॉन विश्वविद्यालय के फेलो दत्ता ने आजीविका के अधिकार कार्यशाला में भाग लेने और मानवाधिकार और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक द्वारा आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में भाग लेने की आवश्यकता का हवाला दिया।

अदालत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अतिथि वक्ता के रूप में दत्ता के निमंत्रण पर गौर किया।

इसने दत्ता को 5 लाख रुपये की सुरक्षा जमा राशि सहित शर्तों के अधीन यात्रा करने की अनुमति दी।

न्यायाधीश ने कहा, दी गई अनुमति किसी अन्य प्राधिकारी के लिए निर्देश नहीं है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.